पूर्व मंत्री समरेश सिंह गए जेल।

धनबाद। पूर्व मंत्री समरेश सिंह ने सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद न्यायाधीश ने समरेश सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पूर्व, वे तबीयत खराब होने की वजह से ह्वीलचेयर से कोर्ट पहुंचे।
समरेश सिंह के खिलाफ जमानत का दुरुपयोग करने के मामले में बंध-पत्र खारिज किया गया था। कोर्ट ने समरेश सिंह को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ अस्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गोविंदपुर थाने में उनके खिलाफ वर्ष-1997 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था। समरेश सिंह के खिलाफ 14 फरवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस मामले में अन्य 14 लोगों को कोर्ट ने 29 मई 2017 को ही साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन समरेश सिंह उस समय भी कोर्ट में गैर-हाजिर थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 18 दिसंबर तय की है।
पुलिस और मजिस्ट्रेट पर पथराव का था आरोप
आरोप है कि समरेश सिंह ने 19 दिसंबर 1997 को धनबाद केमिकल के समीप जन आक्रोश रैली निकाली थी। जिला प्रशासन की ओर से धनबाद केमिकल के समीप निषेधाज्ञा लागू थी। वहां पुलिस बल और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे। समरेश सिंह के समर्थकों ने पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर पथराव किया, जिसमें बीडीओ, डीएसपी और पुलिस के जवान घायल हुए थे। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों ने ही अन्य लोगों के नाम बताए थे। 

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