जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने राजनीतिक दलों को दिया निर्देश क्लिक करें ओर जाने।

 

*सरकारी भवन पर लगे पोस्टर, बैनर, स्लोगन को आज शाम 5 बजे तक हटाए*

*वाहनों का काफिला लेकर चलने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध*

*जुलूस और सभा करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य*

*लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही करें*

NTL NEWS. CON:7909029958. SANTOSH YADAV

लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के बाद लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में उन्होंने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें।

उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी भवन पर लिखे हुए नारे, पोस्टर, झण्डे इत्यादि को हर हाल में आज शाम 5:00 बजे तक हटा ले।

निजी मकान पर मकान मालिक की अनुमति प्राप्त कर नारे, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से शाम 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी हाल में नहीं करने दिया जाएगा।

साथ ही सभा, जुलूस के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी।

आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा तथा वाहन के काफिले पर भी प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि पोस्टर, बैनर, पेंपलेट प्रिंटिंग के लिए
आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 का अनुपालन सख्ती से करना होगा।

*सभी प्रिंटेड सामग्री की तीन प्रति मीडिया कोषांग को उपलब्ध करानी होगी।*

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि यदि पहले से कोई भी कार्यक्रम तय है तो उसके लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि इस बार परिसदन किसी भी पार्टी को उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मिल्टन पार्थ सारथी, बहुजन समाज पार्टी के मदन मोहन राम, नेशनल कांग्रेस पार्टी के सोहराब अली, झारखंड मुक्ति मोर्चा के देबू महतो, आजसू के रतिलाल महतो, सीपीआई (एम) के गुणवंत जोशी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। 

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