स्वीकृति सीमा से ऊपर उपलब्ध बिक्री के लिए,जाँच के बाद लिया गया जुर्माना।

धनबाद ।धनबाद स्टेशन परिसर के फ़ूड स्टाल में बिक रही खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर रेल प्रशासन सख्त रुख अख्त्यार कर रही है. आज सीनियर डीसीएम ने प्लेटफॉर्म के फ़ूड स्टाल में रेलवे द्वारा स्वीकृत उत्पादों की जाँच की.
जाँच के क्रम में पाया गया कि एक दो उत्पाद स्वीकृत सीमा से ऊपर जाकर बिक्री के लिए उपलब्ध है. डीसीएम के आदेश पर तत्काल स्टाल संचालक से जुर्माना वसूला गया। इसके अलावे फ़ास्ट फ़ूड स्टाल का निरिक्षण करते हुए अधिकारियो ने रसोई तथा ग्राहकों को पेश होने वाले फ़ास्ट फ़ूड के रख रखाव की जानकारी ली.
सीनियर डीसीएम ने निरिक्षण के दौरान बताया कि गुणवत्ता की जाँच की प्रक्रिया पुरे धनबाद रेल डिवीज़न में पिछले एक सप्ताह से चलाया जा रहा है.
एप्रूफ उत्पाद के अलावे भी अगर किसी तरह के उत्पाद बिक्री करते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा और बार बार नियमो के उलंघन होने पर स्टाल का लाइसेंस छीन लिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि जुर्माना की राशि 500 भी है और 10 हजार भी है. पुरे डिवीज़न में चलाये जा रहे ओचक नई में अबतक सवा लाख तक का जुर्माना वसुल किया गया है.

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