पीआईओ पर विभागीय कारवाई क्लिक करें और जाने।

NTL NEWS.     CON: 7909029958.   संतोष यादव

 

रॉची l गुमला के आरटीआई कार्यकर्ता आनन्द किशोर पण्डा ने जुलाई 2006 ई० को आयोग गठन के बाद अब तक झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में कब से कब तक कौन-कौन मुख्य सूचनायुक्त व राज्य सूचनायुक्त आयोग में पदस्थ थे , इनकी योगदान तिथी एवं कार्य समाप्ति तिथी का पूर्ण व्योरा साथ ही मुख्य सूचनायुक्त व राज्य सूचनायुक्त वार आरटीआई एक्ट 2005 की धारा -20(i), 20(ii) तथा 19(8)(b) के तहत जितने भी जन सूचना पदाधिकारी (PIO) के विरद्ध आर्थिक दण्ड, क्षतिपूर्ति आदेश व विभागीय कारवाई की अनुसंशा किया गया इसका भी पूर्ण व्योरा अपील सं०, वादी/प्रतिवादी का नाम , दण्ड लगानेवाले मुख्य सूचनायुक्त /राज्य सूचनायुक्त वार इनके द्वारा आयोग के जन सूचना पदाधिकारी -सह- प्रशाखा पदाधिकारी से दिनॉक 24-12-2018 को मॉगी गई थी l आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी ने जवाब मे पत्रॉक -100, दिनॉक 16-01-2019 के तहत 14 पृष्ठो की अाधी-अधूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई है जिसमें मुख्य सूचनायुक्त व राज्य सूचनायुक्त कब योगदान दिए व और कब कार्य समाप्ति हुआ का व्योरा नदारत है सिर्फ अपील संख्यावार आर्थिक दण्ड व क्षतिपूर्ति/विभागीय कारवाई का व्योरा दिया गया है जिससे 237 पीआईओ के विरद्ध 29,72,500/- रू आर्थिक दण्ड व 39,29,794/-रू० क्षतिपूर्ति के साथ कुछ पीआईओ पर विभागीय कारवाई का उल्लेख है जो पूर्ण सूचनाएँ नही अधूरी है ? जिस पर आवेदक के द्वारा आयोग में RTI 1st appeal किया जाएगा l

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